योगी जी ने जल एवं घर का मलबा सड़कों पर रखनेे वालों से आयकर विभाग के कॉस्ट इंप्लेशन इंडेक्स के आधार पर शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। और उसी तरह से उत्तराधिकार और वसीयत का षुल्क 5000 रूपए किया जाये। उनका कहना है की विकास प्राधिकरणों की भूमि, सड़क, सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री और मलबा रखने पर वाले व्यक्तियों व नगर निकायों पर लगाए जाने वाले अंबार शुल्क को पुनरीक्षित करने के लिए नियमावली तैयार की जाए।