सोमवार को दिल्ली एक अदालत में कहा कि उसने करणी सेना प्रमुख और डासना देवी मंदिर के पुजारी के खिलाफ कथित सांप्रदायिक टिप्पणी की शिकायतों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थानों में स्थानांतरित कर दिया है।
पुलिस ने शिकायतों को उस इलाके के थानों में स्थानांतरित कर दिया, जहां मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभावपूर्ण टिप्पणी की गई थी।दाखिल याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा था कि अमू ने मई और जुलाई में हरियाणा में हुई दो महापंचायतों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कथित तौर पर भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया का अपमान किया, ताकि उन संस्थानों में पढ़ने वाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके।
दिल्ली के जामिया नगर थाने के एक इंस्पेक्टर ने अदालत से कहा कि चूंकि अमू ने कथित भाषण हरियाणा में दिया था इसलिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत को हरियाणा के संबंधित थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि जैसा कि दर्ज शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भड़काऊ टिप्पणी की घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है।