हरियाणा के लिए बुरी खबर हरियाणा के 14 जिलों पर पुराने वाहनों पर रोक: एनजीटी के आदेश जारी

भारत की राजधानी दिल्ली ,में पुराने वाहनों पर रोक लगने के बाद अब हरियाणा के 14 जिलों में भी पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है | अब इन 14 जिलों की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहन, पुरानी पेट्रोल इंजन वाहन नहीं चलेंगे | इस व्यवस्था पर हरियाणा पुलिस एनसीआर में आने वाले सभी 14 जिलों में विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी. |

इस बारे में जानकारी देते हुए रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि, यह फैसला वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में लिया था | सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं | इसके संबंध में एनजीटी ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है |

आइए जानते हैं वह 14 जिले,

फरीदाबाद
गुड़गांव
नूह
रोहतक
सोनीपत
रेवाड़ी
झज्जर
पानीपत
पलवल
भिवानी
दादरी
महेंद्रगढ़
जींद
करनाल

जागरूकता अभियान के लिए पुराने वाहन के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार अपने वाहनों को स्क्रैप करने की सलाह दी जाएगी |तथा उसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाएगा | समय अवधि पूरी होने पर वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टैक्सी स्टैंड ,ऑटो बाजार ,ट्रक यूनियन तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के इसके संबंध में सूचित किया जाएगा | और लोगों को बताया जाएगा इसके साथ ही प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा | और जो इन सभी मानदंडों का उल्लंघन करेगा उसके वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा |

एनजीटी की तरफ से करीब 4 साल पहले आदेश दिया गया था |लेकिन अभी तक इस पर कोई सख्ती से कार्यवाही नहीं की गई है | रोहतक में चलने वाले ऑटो की बात करें, तो सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषण के कारण ही होता है ऐसे मैं आप सबसे पहले ऑटो पर शिकंजा कसा जाएगा इसके लिए पुलिसकर्मी पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे जिससे उन्हें यह पता चलेगा कि इसका समय पूरा हो चुका है | तथा उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी |