गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने न्यू कॉलोनी स्थित साईं लेन में अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। 135 अवैध फ्लैट बनाने का मामला सामने आने के बाद 20 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
न्यू कॉलोनी के पास एक एकड़ से अधिक जमीन पर साईं लेन के नाम पर अवैध कॉलोनी बनाई गई। इसके लिए न तो लाइसेंस लिया गया और न ही बिल्डिंग प्लान पास कराया गया। सात से आठ मंजिला के 135 फ्लैट अवैध रूप तैयार किए गए। एक फ्लैट 75 से 80 लाख रुपये में बेचा गया।
अवैध निर्माण की शिकायत पर जांच: डीटीपी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि साईं लेन नाम से अवैध कॉलोनी विकसित करने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच की गई है तो पाया गया कि अवैध रूप से काटे गए प्लॉट में सात से आठ मंजिला तक इमारतें बनाइ गईं। इसके बाद सात अगस्त को अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले बिल्डर, ठेकेदार और आवंटियों को कराण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का संतोष जनक जवाब नहीं मिलने के बाद डीटीपी ने सभी अवैध निर्माणों को तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं।
इन लोगों को डीटीपी ने दिया था नोटिस
डीटीपी ने अवैध रूप से साईं लेन विकसित करने के मामले में 20 लोगों को नोटिस दिए थे। इसमें पंजाब के फिरोजपुर निवासी देव समाज संस्था के सदस्य सत्यवीर शील, गुरुग्राम के भीमगढ़ खेरी निवासी यूकेई सर्विसेज के हिस्सेदार मनीष कुमार, उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी मोहित अग्रवाल, गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी निवासी विष्णु भगवान, नई बस्ती निवासी सुशीला देवी, राजेंद्रा पार्क निवासी विकास यादव, लक्ष्मण विहार निवासी ललित कुमार, अशोक विहार निवासी किरोशिता देवी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी सुधीर कुमार, गुरुग्राम निवासी संतोष मंगला, संदीप कुमार, शिव कुमार, अशोक गुप्ता, राकेश अग्रवाल, राकेश सुकेजा, राजी गुप्ता, मनीष खटाना, भीम सिंह राठी, मनोज कुमार और कोमल गुप्ता शामिल हैं।
अवैध निर्माण तोड़ने पर देना पड़ेगा शुल्क
”साईं लेन में बने अवैध मकानों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। यदि लोग स्वयं नहीं तोड़ते हैं तो विभाग की ओर से तोड़ दिया जाएगा। इसमें सौ से अधिक लोग परिवार के साथ रह रहे हैं। विभाग द्वारा तोड़ने जाने से लोगों को नुकसान होगा। इसलिए स्वयं तोड़ने को कहा है।” -आरएस बाट, डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम