पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनका अनुपालन करना पंचायत चुनाव में सबके लिए अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए जरूरी है।
इसका उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
इस तरह से उन्हें अपने संबंधित वार्ड में पैदल की चुनावी प्रचार-प्रसार करना होगा। जबकि चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया वाहन की अनुमति दी गयी है। वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी।
जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को दो हल्के मोटर या दो दोपहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर अंकित होगी। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या पहचान चिह्न अंकित नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतदान केंद्र संख्या, मतदाता का क्रमांक, नाम ही दर्ज रहना चाहिए।