उत्तराखंड के बाजपुर में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 95 हजार जुर्माने की की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया कि अगर आरोपी रकम का भुगतान करता है तो पीड़ित को रकम का 90 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 13 फरवरी 2017 को बाजपुर निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका नौ साल का बेटा दोस्त के साथ घर के बाहर गली में खेल रहा था। इस दौरान ग्राम होना कालोनी थाना बाजपुर का सोना उर्फ तरनदीप सिंह वहां आया और बेटे को बहला-फुसला कर बाइक से चकरपुर रोड के पुल के नीचे ले गया। यहां उसने बेटे से कुकर्म किया।