चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में सजा सुना दी गयी है। करीब 950 करोड़ के इस घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अबतक साढ़े 32 साल की सजा सुनायी गयी है। उन पर 1.65 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत इस मामले के अन्य आरोपी आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात साल की सजा मिली है। सीबीआइ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र का आरोप है, ऐसे में सजा भी समान होनी चाहिए।
यह मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन खंडपीड के एक जज ने इस मामले से खुद को अलग रखते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया।लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की उम्र 75 साल हो गई है। उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं। बीपी और शुगर भी है। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने का आग्रह किया। उधर, सीबीआई वकील बीएमपी सिंह ने सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। सीबीआई का कहना था कि इस मामले का ट्रायल काफी लंबा चला। यह सबसे बड़े घोटाले का मामला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटालेबाजों को क्या सजा मिली। इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।