
न्यायालय ने चांदनी चौक के पुनर्विकास को लेकर 2007 से लंबित मामले पर चिंता जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे. भंभानी की पीठ ने कहा कि 2007 से यह मामला लंबित है, यहां तक की रामायण भी 14 साल से अधिक समय तक नहीं चला।
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा चांदनी चौक क पुनर्विकास से जुड़े मामले में अर्जी दाखिल कर मामले के नोडल अधिकारी रेणु शर्मा को मुक्त करने की मांग की क्योंकि उनका तबादला मिजोरम में कर दिया गया है।
गैर सरकारी संगठन ‘मानुषी’ द्वारा चांदनी चौक इलाके के पुनर्विकास और गैर-मोटर चालित वाहनों (एनएमवी) के लिए अलग लेन बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में पेश की थी। यह मामला 2007 से लंबित है। हालांकि अधिवक्ता के आग्रह पर बाद में पीठ ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
याचिकाकर्ता संगठन ने पीठ से कहा कि अब इसे समाप्त किया जाए क्योंकि इसमें मामले को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 सितंबर को पुनर्विकसित चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन किया है। पुनर्विकास परियोजना में लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद रोड तक, मुख्य चांदनी चौक रोड के 1.3 किमी लंबे खंड का सुधार और सौंदर्यीकरण किया गया है।