बिहार: महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपित दोषी करार, 30 को सुनाई जाएगी सजा

सूबे के चर्चित बिहिया उपद्रव व महिला डांसर निर्वस्त्र कांड में कोर्ट ने सभी 20 आरोपितों को दोषी माना है। इनमें पांच आरोपित दंगा, महिला को निर्वस्त्र करने व एससी-एसटी एक्ट में दोषी पाये गये हैं। अन्य 15 आरोपितों को उपद्रव व एससी-एसटी एक्ट का दोषी माना गया है। अपर प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अब शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनायी जायेगी। इस मामले में फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में बुधवार को पूरे दिन गहमागहमी बनी रही।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी सत्येंद्र कुमार सिंह दारा ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि बुधवार की दोपहर आरोपित कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद कोर्ट ने सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिया। इनमें किशोरी यादव, विष्णु कुमार, मुमताज अंसारी उर्फ ताज, विनोद कुमार केशरी उर्फ मडई केशरी व सिकंदर कुमार को दंगा, महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने व एससी-एसटी एक्ट में दोषी ठहराया गया। अन्य 15 आरोपितों को दंगा व एससी-एसटी एक्ट में दोषी पाया गया है। दोषी पाये जाने के बाद सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।

छात्र की हत्या के बाद महिला को घुमाया गया था निर्वस्त्र

बिहिया नगर के डफाली मोहल्ले में बीते 20 अगस्त को एक छात्र की हत्या कर दी गयी थी। इसके बाद भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया था। कई घरों में तोड़फोड़ की गयी थी और आग भी लगा दी गयी थी। एक महिला डांसर को निर्वस्त्र कर पूरे बाजार में घुमाया गया था। उसके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार भी किया गया था। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।पुलिस ने उसी रात सभी नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सात अन्य आरोपितों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की गयी थी। इनमें कुछ आरोपितों ने सरेंडर कर दिया था, जबकि कुछ की गिरफ्तारी हुई थी।