दिल्लीः स्टेशन परिसर के पास सिगरेट पीने पर 200 रुपये जुर्माना

रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास सिगरेट पीने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। सिगरेट पीते पकड़े जाने पर उन्हें दो सौ रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अदालत के चक्कर काटने होंगे।

रेलवे पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के 43 रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की तकनीकी जानकारी और तंबाकू के दुष्प्रभावों का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने तंबाकू सेवन न करने की शपथ ली। प्रशिक्षण संबंध हेल्थ फाउंडेशन और मैक्स इंडिया फाउंडेशन की ओर से दिया गया।

प्रशिक्षक प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर सोमिल रस्तोगी ने बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान हुए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (गेट्स) के अनुसार, देशभर में चबाने वाले तंबाकू का प्रचलन ज्यादा है। राजधानी में लोग धूम्रपान पसंद करते हैं। दिल्ली में हर पांचवां पुरुष धूम्रपान करता है।

दिल्ली में करीब 25 लाख लोग तंबाकू की लत के शिकार हैं। दिल्ली के सभी रेलवे थानों पर धूम्रपान नहीं करने के बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिसकर्मी इस पर निगरानी रखेंगे।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रतिदिन 81 बच्चे तंबाकू सेवन की शुरुआत करते हैं। देशभर में 15 से 24 वर्ष के 12.4 प्रतिशत युवा तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करते हैं। देशभर में 12.3 प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी तंबाकू उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं।

इनमें से केवल पांच फीसदी लोग ही इससे छूट पाते हैं। दिल्ली में 28 फीसदी वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते है। प्रतिवर्ष 19 हजार लोग इससे जान गंवा देते हैं।