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जीएसटी में बड़ा बदलाव: 22 सितंबर से सस्ती होंगी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, महंगे होंगे लग्ज़री और ‘सिन गुड्स’

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को कर प्रणाली में बड़े बदलाव को मंज़ूरी दी है। 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी का नया ढांचा लागू होगा, जिसमें टैक्स स्लैब घटाकर अब केवल 0%, 5%, 18% और 40% रह जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीजें और स्वच्छ ऊर्जा सस्ती होंगी, जबकि विलासिता और हानिकारक उत्पाद महंगे बने रहेंगे।

क्या होगा सस्ता?

रोज़मर्रा की चीजें

कृषि और उर्वरक क्षेत्र

स्वास्थ्य और शिक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन

अन्य क्षेत्र

क्या होगा महंगा?

‘सिन गुड्स’

सरकार का मकसद

काउंसिल का कहना है कि नए टैक्स ढांचे से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, टैक्स अनुपालन आसान होगा और स्वच्छ ऊर्जा व शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, विलासिता व हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर से सरकारी राजस्व सुरक्षित रहेगा।

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