
भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, जीएसटी 2.0, आज 22 सितंबर से लागू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत कर दरों को सरल बनाते हुए दो स्लैब – 5% और 18% – लागू किए गए हैं। इसके अलावा, कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है और अनुपालन को आसान बनाने के उपाय किए गए हैं। अब साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसे रोजमर्रा के सामान से लेकर दोपहिया और कारें तक सस्ती हो गई हैं। आइए जानते हैं जीएसटी सुधार 2025 की अहम बातें।
जीएसटी 2.0: सरल कर संरचना
पहले जीएसटी में चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – थे। अब 99% दैनिक उपयोग की वस्तुएं सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – में शामिल होंगी। वहीं, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% विशेष दर लागू होगी।
क्या हुआ सस्ता
1. रोजमर्रा की वस्तुएं:
12% जीएसटी वाली वस्तुएं अब 5% या शून्य कर श्रेणी में आ गई हैं। इसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, बिस्कुट, स्नैक्स, जूस, घी, कंडेंस्ड मिल्क, साइकिल, स्टेशनरी और सस्ते कपड़े-फुटवियर शामिल हैं। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को हर महीने अच्छी बचत होगी।
2. घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स:
28% वाले अधिकांश सामान अब 18% पर आ गए हैं। इसमें एसी, डिशवॉशर, बड़े टीवी और सीमेंट शामिल हैं। इससे शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
3. ऑटोमोबाइल्स:
छोटी कारें (1200cc तक) और दोपहिया अब 18% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। बड़ी कारों और एसयूवी पर 40% टैक्स लगेगा, लेकिन मुआवजा उपकर हट जाने से प्रीमियम गाड़ियों की कीमत भी कुछ कम होगी। मारुति सुज़ुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने पहले ही दाम घटाने की घोषणा की है।
4. बीमा और वित्तीय सेवाएं:
बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% जीएसटी हटा दिया गया है। इससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा लेना सस्ता होगा और अधिक लोग बीमा कवरेज ले पाएंगे।
अनुपालन आसान बनाने के उपाय
- निर्यातकों के लिए त्वरित रिफंड: 1 नवंबर 2025 से जीरो-रेटेड सप्लाई पर 90% रिफंड दावों का प्रोविजनल भुगतान होगा।
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) रिफंड: IDS मामलों पर भी 90% प्रोविजनल रिफंड मिलेगा।
- छोटे निर्यातकों को लाभ: कम मूल्य वाले निर्यात पर रिफंड की सीमा हटा दी गई है।
- छोटे व्यवसायों के लिए सरल पंजीकरण: जिनकी मासिक जीएसटी देनदारी ₹2.5 लाख तक है, उन्हें 3 कार्यदिवस में स्वचालित पंजीकरण मिलेगा।
- ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए राहत: एकीकृत पंजीकरण प्रणाली लागू होगी।
- पोस्ट-सेल डिस्काउंट और क्रेडिट नोट नियम आसान किए गए।
- पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का मूल्यांकन खुदरा बिक्री मूल्य पर होगा।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) सितंबर से सक्रिय होगा और दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगा।
प्रधानमंत्री का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 21 सितंबर को कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से ‘जीएसटी बचत उत्सव’ शुरू होगा। उन्होंने इसे आम जनता के लिए “डबल बोनस” बताया और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी के अनुसार, “अब गरीब, मध्यम वर्ग, नव-मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और दुकानदार सभी को इसका लाभ मिलेगा।”