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दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी, जानिए पूरी जानकारी

दिल्ली सरकार ने राजधानी के निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी है। यह कानून 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

विधेयक की मुख्य बातें:

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा:

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले को “दिल्ली के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन” बताया और कहा, “यह विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे।

अन्य प्रावधान:

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस विधेयक को अप्रैल में मंजूरी दी गई थी। सरकार जल्द ही सभी तरह के स्कूलों (सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, निजी और अन्य) के लिए एक विस्तृत फीस निर्धारण प्रक्रिया और दिशानिर्देश जारी करेगी।

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