Site icon Overlook

स्मृति ईरानी पर मानहानि केस HC से खारिज, संजय निरुपम पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 6 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले को समाप्त कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने संजय निरुपम की मुसीबत बढ़ा दी है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना है कि कांग्रेस संजय निरुपम ने लाइव टीवी डिबेट के दौरान स्मृति ईरानी पर जिस तरह निजी हमले करते हुए उनके लिए ‘अपशब्द’ इस्तेमाल किए, इससे उनके ऊपर मानहानि का मामला बनता है। स्मृति ईरानी ने कोर्ट से आए इस राहत भरे आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद किया और ट्विटर पर लिखा कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तत्कालीन भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। विवाद बढ़ने पर दोनों ने एक-दूसरे पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था।

संजय निरुपम लगा झटका

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद संजय निरुपम पर मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा, जबकि स्मृति ईरानी पर केस खत्म हो गया है।

Exit mobile version