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बाबा रामदेव पर टिप्‍पणी भारी पड़ी ,दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

पटना । बाबा रामदेव पर टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती  वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में वे 13 जुलाई 2018 से गैरहाजिर चल रहे हैं। विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने उनका जमानत बंध पत्र खारिज कर दिया।

यह मामला पहले हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रायल पटना स्थानांतरित कर दिया गया। सिंह ने 26 अक्टूबर 2016 को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी। अदालत ने इस मामले में 2 अक्टूबर 2016 को संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने का आदेश दिया था।

ये है मामला

बाबा रामदेव को अपना आदर्श मानने वाले गिरिनाथ सिंह ने 2012 में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि 5 अगस्त 2012 को सिंह ने बाबा रामदेव को अपराधी प्रवृति का व्यक्ति करार दिया था।

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