Site icon Overlook

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच पर रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एकल जज के निर्णय पर हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने रोक लगा दी है। इसके तहत सीबीआई जांच पर भी रोक लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती की सीबीआई जांच के एक नवंबर को आए इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने एकल जज के इस पर रोक लगा दी है। आज करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र पेश हुए। अब 21 दिसंबर को याचिका पर हाईकोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन सभी 41 याचियों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है, जिनकी याचिकाओं पर पुराना निर्णय दिया गया था।

सरकार ने विशेष अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ का सीबीआई जांच का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की थी। साथ ही अन्य आदेशों पर भी रोक के लिए निवेदन किया था।

 

Exit mobile version