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आचार संहिता में अधिक नकदी लेकर चलने पर अब डरने की जरूरत नहीं, भरना होगा ये फार्म

शराब काराबोरी- पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी के साथ ही अन्य बड़े थोक और फुटकर के व्यापारियों को चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिक नकदी ले जाने के लिए अब डरने की जरूरत नहीं है। नकदी ले जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी एक फार्म में भरनी होगी। फार्म अपने पास रखना होगा।

जिला प्रशासन ने यह फार्म तैयार किया है। साथ ही कारोबारियों को पैसे के स्रोत के संबंध में दस्तावेज भी रखने होंगे, इससे जांच के दौरान होने वाली दिक्कत से मुक्ति मिल जाएगी।

50 हजार से अधिक नगदी पर है रोक :  चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 50 हजार से अधिक नकदी साथ लेकर चलने पर रोक है। नकद पैसे के चुनाव में बेजा इस्तेमाल होने से बचाने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है।

फार्म में ये बातें भरें
प्रशासन ने एक फार्म तैयार किया। इस फार्म में 10 बिंदु दिए गए हैं। इनमें पैसे लेकर जाने वाले कारोबारी को बस अपनी फर्म व मालिक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, नकदी की मात्रा, नकदी ले जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल, नकदी लाने या ले जाने वाले स्थल का नाम, कुछ धनराशि, नगदी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर को फार्म में भरना होगा। एडीएम (पश्चिम) संतोष कुमार वैश्य बताते हैं कि कारोबारी अगर 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर जा रहा है तो इस फार्म को भरकर अपने पास रखे।

क्रास चेक होगी डिटेल
फार्म भर कर पास रखने में कारोबारी या उनके कर्मचारियों को फायदा यह होगा कि वह सही है तो सारी जानकारी एक नजर में फार्म के जरिए अधिकारी को मिल जाएगी। उसे अगर किसी बात पर संदेह होगा तो वह पूछताछ कर लेगा। या देने वाले व लेने वाले को फोन कर संतुष्ट हो जाएगा।

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