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खट्टर सरकार ने कानून में किया बदलाव: हरियाणा में शराब पीने की न्यूनतम उम्र घटाने का फैसला

हरियाणा सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 करने का फैसला किया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर उम्र सीमा में यह कमी करने का फैसला किया है।

शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार ने विधानसभा में हरियाणा एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2021 पास किया।

हाल ही में दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया गया था। बिल में कहा गया है कि आबकारी अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों को शामिल किए जाने के समय से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। बिल में दलील दी गई है कि लोग अब अधिक शिक्षित हो गए हैं और शराब पीने को लेकर तर्कसंगत फैसला ले सकते हैं।

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