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Patanjali Case: बाबा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य ‘सार्वजनिक माफी’ के लिए तैयार; 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण आचार्य ने भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है।

सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से पेश हुए वकीलों ने जजों से कहा कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष अपना मामला पेश किया। अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य को इस मुद्दे के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था: बाबा रामदेव

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने माफी स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि केवल माफी मांगने से उन्हें राहत नहीं मिलेगी। बालकृष्ण से बात करते हुए, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही पतंजलि सराहनीय काम में लगी हो, लेकिन उन्हें एलोपैथिक दवा की निंदा करने से बचना चाहिए।

बाबा रामदेव ने पीठ को आश्वासन दिया कि अदालत का अनादर करने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालाँकि, पीठ ने बालकृष्ण को याद दिलाया कि पतंजलि इस मामले में अदालत के पिछले निर्देशों के संबंध में निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं बाबा रामदेव

इससे पहले कार्यवाही में बाबा रामदेव ने किसी भी गलती के लिए बिना शर्त खेद जताया। न्यायमूर्ति कोहली ने चिकित्सा के अन्य रूपों के खिलाफ उनके दावों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जिस पर बाबा रामदेव ने माफी दोहराई और आयुर्वेद में उनके व्यापक शोध पर प्रकाश डाला।