पलवल मे हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जिला नूंह के गांव घासेड़ा निवासी सलीम उर्फ मुरस्लिम उर्फ बादशाह ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वारदात को संगीन माना। अदालत ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।