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परिवहन सेक्टर को मिल सकता है तोहफा, हिल एंडोमेंट नीति बदलाव से ये होगा फायदानिजी क्षेत्र के परिवहन कर्मियों के लिए आर्थिक सहायता योजना लांच करते हुए सीएम ने यह आश्वासन दिया। वर्तमान में सरेंडर पालिसी के तहत वाहन मालिक अपने वाहन को एक साल में तीन तीन महीने की अवधि के लिए केवल दो बार ही सरेंडर करा सकता है। जबकि पर्वतीय रूट पर वाहन चलाने पर लाइसेंस पर हिल एंडोमेंट कराना अनिवार्य है।