Site icon Overlook

Bihar panchayat Chunav: पंचायती राज विभाग ने इस शर्त के साथ खातों पर लगी रोक हटाई, जानें क्या है मामला

पंचायती राज विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राशि के उपयोग को लेकर गुरुवार को नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक विभाग द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उनके कार्यों एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक हटायी जा रही है

यह रोक इस शर्त के साथ हटी है कि कार्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व धनराशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने गुरुवार को इस आशय का कार्यालय आदेश जारी किया है।

इसके पूर्व 24 अगस्त को विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं को लेकर निर्देश जारी किया गये थे। इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाएं जिनका चयन या क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है और इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, उनपर रोक लगा दी गयी थी।

इनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नली पक्कीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, केंद्र व राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना शामिल थी।

इनके चयन या क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है। नए आदेश के मुताबिक इन योजनाओं में यदि पूर्व से स्वीकृत हैं और जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन पर रोक नहीं है। पर नये सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु योजना पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया है उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने पर पूर्णत: रोक रहेगी।

Exit mobile version