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बहनो को जेल में राखी बांधने के लिए देनी होगी आरटीसीपीआर रिपोर्ट

से मुलाकात करने के लिए शासन ने यह शर्त पहले ही लगाई थी। राखी को देखते हुए इसका सख्ती से पालन भी कराए जाने का फैसला लिया गया है। रोली, टीका और राखी के अलावा कोई दूसरी वस्तु ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।

जानकारी के मुताबिक, एक बंदी से केवल एक बहन को मुलाकात का मौका दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकाल के तहत मास्क एवं शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। तीन पालियों में मुलाकात होगी, ताकि भीड़ न इकट्ठा होने पाए।

सुबह आठ बजे तक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर नौ से साढ़े दस, दस बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे और दोपहर एक बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर दोपहर दो से तीन बजे तक मुलाकात कराई जाएगी। प्रार्थना पत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति भी लगानी होगी और मूल पहचान पत्र को भी लाना होगा।