पुलिस-प्रशासन की अनुमति जरूरी, नोएडा में मनाना चाहते हैं नए साल का जश्न? इन चीजों का देना होगा आश्वासन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू है। इसके अलावा रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू है। जिसके चलते इस साल 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात 12 बजे जश्न नहीं मनाया जाएगा। दिन में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन और पुलिस के अलावा विद्युत, अग्नि शमन विभाग और मनोरंजन विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

आयोजकों को देना होगा शपथ पत्र

नए साल पर जश्न मनाने के लिए होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर नववर्ष के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के संचालकों और प्रबंधकों को एक शपथ पत्र देना होगा। जिसमें उन्हें कोविड-19 के लिए प्रदेश सरकार के जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन देना होगा।

शपथ में प्रशासन को देना होगा आश्वासन

– शासन द्वारा जारी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा।

– जश्न में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बनाती होगी।

– पूरे कार्यक्रम के दौरान 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

– बिना मास्क धारण के किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

– शारीरिक दूरी का पालन कराने ओर कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी।

– होटल प्रबंधकों को रात्रि 11 बजे से पहले होटल को बंद करने का आश्वासन देना होगा।

नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट उमेश निगम ने कहा, ‘शपथ पत्र के साथ ही आयोजकों को नए साल पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति होगी। अभी तक 20 लोगों ने कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है।’