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सुशांत मामला: CBI अधिकारियों को बदलने की लॉ स्टूडेंट की याचिका पर HC ने दिया ये आदेश

पटना हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सोलिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को सुनवाई की योग्यता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। मुंबई के अंतिम वर्ष के लॉ के छात्र देविंदर देवतादीन दुबे की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को नोटिस जारी करने से मना कर दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान भी विभागीय कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।इस याचिका में कहा गया कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही है। यदि पटना हाईकोर्ट सीबीआई की जांच को संतोषजनक नहीं पाती है तो सीबीआई निदेशक और केंद्र सरकार को निर्देश दे। अनुरोध किया गया है कि कोर्ट जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नई सीबीआई टीम को इस मामले का जिम्मा सौंप दे।

साथ ही इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय-समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे ताकि जांच जल्द पूरी हो।

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