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वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई सितम्बर में होगी

वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। प्राचीन मूर्ति लार्ड विश्वेश्वर के 1991 में दाखिल मूलवाद की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल निगरानी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई छह सितंबर को निर्धारित की गई है। 

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से आवेदन देकर कहा गया कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी तिथि दिए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर नियत कर दी।

प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्रुतगामी अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपने आदेश में कहा था कि मामला वक्फ अधिनियम से बाधित नहीं है और न ही पत्रावली को निस्तारण के लिए वक्फ बोर्ड भेजने की आवश्यकता है।

दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना था कि सुनवाई का अधिकार लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को है, इसी को लेकर निगरानी याचिका दाखिल है।

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