Site icon Overlook

राजस्थान हाई कोर्ट ने आईपीएस अफसर को किया तलब, आसाराम का दावा, पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को ‘सिखाया’!

राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम बापू की दोष सिद्ध को चुनौती देने वाली एक अपील के बाद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी को तलब किया है। आसाराम ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पीड़िता को पुलिस ने सिखाया पढ़ाया था और पुलिस के कहने पर ही वह बयान दे रही है।

निचली अदालत ने जोधपुर के एक आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ 2013 में दुष्कर्म करने के आरोप में आसाराम को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा को अब सात मार्च को अदालत के गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा गया है। आसाराम के वकीलों की ओर से दायर एक याचिका के मुताबिक हो सकता है कि आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग ने किशोरी की गवाही को प्रभावित किया हो।

Exit mobile version