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बिहार में भूमि सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, 20 जिलों के लोग जरूर कर लें ये काम

बिहार में भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के रैयतों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कर्मचारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब वे वंशावली एवं अन्य जरूरी दस्तावेज आनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय ने अपने वेबसाइट (https://dlrs.bihar.gov.in में रैयत द्वारा धारित भूमि की स्वघोषणा नाम से एक अलग लिंक दे दिया है। इस लिंक पर जमीन का ब्योरा और वंशावली अपलोड किया जा सकता है। जमीन के ब्योरा के लिए प्रपत्र-2 है। वंशावली को दो पृष्ठों के प्रपत्र में भरना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रवक्ता सह नोडल पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं। दोनों जानकारी को शामिल किए बगैर सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। 

पैतृक संपत्ति के लिए होती है रैयत वंशावली की जरूरत

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