
पांच वर्ष की जेल व एक लाख तक जुर्माने की सजा
पाबंदी और सख्ती के बावजूद लोग चीनी मांझे का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर रहे। इससे पतंग उड़ाने पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के तहत कार्रवाई की जा सकतीहै। इसमे पांच साल की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। आरोपी को सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।
सरकार ने दो साल पहले बैन लगा दिया था
अगस्त 2016 में चाइनीज मांझे के कारण तीन मौत होने के बाद दिल्ली सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद जनवरी 2017 में उपराज्यपाल ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन प्रतिबंध के बाद भी यह मांझा बिक रहा है।.
यू-ट्यूब पर मौजूद हैं घर में बनाने का वीडियो
यू-ट्यूब पर चीनी मांझे जैसा मांझा घर पर ही बनाने की तरकीब सिखाने के वीडियो उपलब्ध हैं। इसकी सहायता से लोग घर पर ही सामान जमा कर प्रयोग करके मांझे से बना सकते हैं। फिलहाल पुलिस ऐसे लिंक पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है।.
शीशे का महीन बुरादा लगाया जाता है
पतंग उड़ाने वाले दूसरे की पतंग की डोर काटने के लिए चीनी मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मांझे में शीशे का महीन बुरादा और गोंद का प्रयोग किया जाता है। इसे मिलाकर डोर पर लेप लगाया जाता है। इसकी धार रेजर से भी तेज होती है।.
15 अगस्त 2016 को एक ही दिन में तीन मौत हुईं थीं
– रानीबाग इलाके में कार के सन रूफ से झांक रही एक चार वर्षीय बच्ची सांची गोयल का गला चीनी मांझे के कारण कट गया था.
– तिलक नगर इलाके में कार की खिड़की से बाहर झांक रहे एक चार साल के बच्चे हैप्पी का गला चीनी मांझे से कट गया था.
– विकासपुरी इलाके में बाइक से जा रहे 22 वर्षीय युवक जफर खान की गर्दन चीनी मांझे की चपेट में आने से कट गई थी.