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गुजरात में 12 साल से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी

गांधीनगर। मासूम बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुजरात सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। ऐसी घटनाओं के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।.

गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से भारतीय दंड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन को लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत मामले की जांच पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक के मार्गदर्शन में एक महिला अधिकारी ही करेगी। ट्रायल दोमाह में पूरा कर आरोप पत्र दाखिल करना होगा।

हाई कोर्ट के निर्देश से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सके इसके लिए विशेष पैरवी अधिकारी भी नियुक्त होंगे। जाडेजा ने बताया कि सूरत में पांच साल से कम उम्र की बालिका के साथ और साबरकांठा में 14 माह की बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी। दोनों घटनाओं के आरोपितों को पकड़ लिया गया है।

 

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