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दिल्ली दंगे : कोर्ट ने कहा- कमिश्नर ने मामलों में उचित अभियोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाए, ढीले रवैये पर पुलिस को कड़ी फटकार

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के ”ढीले रवैये” के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि पुलिस कमिश्नर और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने 2020 के दंगों के मामलों में उचित अभियोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह टिप्पणी तब की जब बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अभियोजक के अदालत में नहीं पहुंचने और जांच अधिकारी (आईओ) के बिना पुलिस फाइल पढ़े देरी से अदालत पहुंचने और सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहे।

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक पिछली कई तारीखों से इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और पिछली तारीख पर भी वह सुनवाई स्थगित होने के बाद अदालत पहुंचे थे।

न्यायाधीश ने कहा कि इस अदालत को यह रेखांकित करते हुए दुख हो रहा है कि गोकलपुरी के एसएचओ ना सिर्फ दूसरे जांच अधिकारी की तैनाती करने में असफल रहे हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी असफल रहे कि दोपहर 3:25 मिनट पर अदालत में उपस्थित होने पर भी जांच अधिकारी कम से कम मुकदमे की फाइल देखकर आए। वह विशेष लोक अभियोजक की उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि, मामलों के उचित अभियोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और यदि उठाया गया है, तो अभी तक न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से दंगा मामलों के अभियोजन के लिए उचित उपाय करने में विफलता के कारण मुकदमे टालने पड़ रहे हैं।

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