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जमानत का विरोध करते हुए NCB आज रखेगी अपना पक्ष, आर्यन के वकील ने NCB के सभी आरोप खारिज किए

मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज उम्मीदों का दिन है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज उनकी जमानत याचिका पर कोई फैसला ले सकता है। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान आर्यन की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत में पेश हुए। उन्होंने NCB की पूरी थ्योरी को खारिज करते हुए आर्यन को बेकसूर बताया। मंगलवार को ही आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी थीं।

आज मामले की एक अन्य आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील अपना पक्ष और NCB की ओर से तीनों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह अपना पक्ष रखेंगे। यह मामला सुनवाई के लिए अदालत के सामने दोपहर 2.30 बजे के बाद आ सकता है। इस मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया और 8 अक्टूबर से वे आर्थर रोड जेल में कैद हैं।

मंगलवार को ही NDPS कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों, मनीष गढ़ियां और अविन साहू को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। दोनों को ड्रग पैडलिंग के आरोप में पकड़ा गया था, इसमें से मनीष के पास से 2.5 ग्राम ड्रग्स बरामद भी हुई थी। इनकी जमानत के बाद अब आर्यन की जमानत का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है।

जांच के साथ छेड़छाड़ की हो रही है कोशिश: NCB
इसी मामले में मंगलवार को NCB की ओर से दायर लिखित जवाब में कहा गया कि इस केस की जांच के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग भी सकता है।

NCB के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2021 को प्रभाकर आर साइल ने जो कथित हलफनामा दाखिल किया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। NCB का कहना है कि मामले पर सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले किसी भी कोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज क्यों दायर नहीं किया गया। इस हलफनामे को गोपनीय रूप से दाखिल किया गया और फिर मीडिया में व्यापक रूप से इसका प्रकाशन और प्रसारण किया गया। जबकि मामला कोर्ट में है।

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