राजीव गांधी हत्‍या मामला: CBI ने की दोषी की याचिका खारिज करने की मांग

RAJIV

पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में स्‍वयं के खिलाफ याचिका दायर कर सजा निरस्त किए जाने की अपील की है।

नई दिल्‍ली- देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्‍या मामले में सीबीआइ ने दोषी एजी पेरारिवलन की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है। पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा निरस्त किए जाने की अपील की है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने पर पेरारिवलन को अन्य अभियुक्तों के साथ फांसी की सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक से मृत्युदंड पर मुहर लगी थी। मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका 11 वर्ष तक लंबित रहने के आधार पर पेरारिवलन और दो अन्य हत्यारों की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

पिछली सुनवाई में पेरारिवलन के वकील गोपाल शंकरनारायण ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ के समक्ष कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 1999 का फैसला वापस लेने की मांग अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर सीबीआइ से जवाब मांगा जाए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सीबीआइ व सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।