भड़काऊ भाषण मामले में योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साल 2007 में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि वह बताएं कि इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए? इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री समेत सात लोगों को पहले ही राहत मिल चुकी है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनके पक्ष को सुने बिना ही उच्च न्यायालय में मामला खारिज कर दिया गया था। गौरतलब है कि गोरखपुर में साल 2007 में दो पक्षों में विवाद हो गया था। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि राजकुमार अग्रहरि नामक शख्स की हत्या कर दी गई। बाद में मामला और बढ़ गया और इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। आरोप है कि उस समय गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद दंगा भड़क गया था।

सीएम योगी ने अधिकारियों को बकरीद पर दिए ये निर्देश
योगी आदित्यनाथ ने आगामी ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के पर्व पर कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिए जाएं। उन्होंने हर स्तर पर त्योहार को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने, सुरक्षा प्रबन्ध चाक-चौबन्द रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि परम्परा के विपरीत किसी भी कार्य की मंजूरी न दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ईद-उल-अज़हा के अवसर पर नमाज़ के समय, मन्दिरों में पूजा-अर्चना के समय सतर्क दृष्टि रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रतिबन्धित पशुओं या गोवंशी पशुओं की कुर्बानी के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन्हें रोका जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। उन्होंने पूर्व में बकरीद के दौरान हुई घटनाओं की समीक्षा किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने मोहर्रम, नवरात्रि, दुर्गा-पूजा, दशहरा आदि के सम्बन्ध में भी तैयारियों को सुनिश्चित किये जाने की बात कही।